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जयपुर ब्लास्ट : सैफुर रहमान समेत चारों दोषियों को अदालत ने सुनाई फांसी

नई दिल्ली : जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने सैफुर रहमान, सरवर आजमी, सलमान और मोहम्मद सैफ इन दोषीओं को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले अदालत ने 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करा दिया था.

8 धमाके और मौत का मंजर

वो 13 मई 2008 का दिन था. जयपुर शहर पूरा दिन आराम से गुजर गया था. शाम को अचानक एक धमाका हुआ. एक बाद एक अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे जयपुर शहर को दहल दिया. हैरानी की बात ये थी कि महज 12 मिनट की अवधि के भीतर जयपुर शहर की घनी आबादी वाले 8 स्थानों पर बम धमाके हुए थे. जबकि एक बम को नष्ट किया गया था. धमाकों की जगह पर खौफनाक मंजर था. हर तरफ धूल का गुबार था. ज़मीन खून से लाल थी. हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं. हर जगह हाहाकार मचा हुआ था.

हादसे में 71 लोग मारे गए

इन धमाकों में 71 लोग मारे गए थे. ये धमाके त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, माणक चौक, बड़ी चोपड़ और छोटी चोपड़ पर हुए थे. इन धमाकों में करीब 176 लोग घायल हो गए थे. जिनको उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. सभी बम साइकिलों में लगाए गए थे. ये साइकिलें टारगेट किए गए इलाकों में खड़ी कर दी गई थीं. ये सभी इलाके ऐसे थे, जहां आम लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं.

तीन आरोपी अभी भी फरार है

जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था. इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था. वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी. वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है.

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